इंदौर। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने राजस्व निरीक्षक तहसील देपालपुर नरेश विवलकर को उनके विरूद्ध लोकायुक्त टीम इंदौर द्वारा की गई कार्यवाही के मद्देनजर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में राजस्व निरीक्षक विवलकर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी तथा निलंबन काल में उनका मुख्यालय तहसील सांवेर जिला इंदौर रहेगा।

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