सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को मिली राहत, 31 मार्च तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को मिली राहत, 31 मार्च तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से आज कुछ राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को 31 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को हार्ट के इलाज के लिए शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। बता दें कि आसाराम अपने ही गुरुकुल की छात्रा से यौन दुराचार के मामले में जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा काट रहे हैं। उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर ही अंतरिम जमानत मिली है।

आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल से भगत की कोठी में बने आरोग्य चिकित्सा केंद्र में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज हो रहा है। आसाराम के वकील ने बताया कि वो दिल के मरीज हैं और उन्हें हार्ट अटैक आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर दी गई जमानत के समय पुलिसवालों की तैनाती के भी आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद आसाराम सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा और अपने अनुयायियों से नहीं मिलेगा।

आसाराम फिलहाल राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं। जेल के आरोग्य चिकित्सा केंद्र में उनका इलाज चल रहा है। आसाराम हार्ट पेशेंट होने के साथ कई अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं। उनको हार्ट अटैक भी आ चुका है। फरवरी 2024 को सीने में दर्द उठने के बाद आसाराम को जोधपुर एम्स में भर्ती किया गया था, जहां डॉक्टरों ने बताया था कि उनको हार्ट अटैक आया है। तब से समय समय पर आसाराम को मेडिकल आधार पर पैरोल दी जाती रही है।

आसाराम को इससे पहले पुणे में इलाज कराने के लिए पेरोल मिली थी। कोर्ट ने 17 दिनों की पेरोल मंजूर की थी। इससे पहले जोधपुर हाईकोर्ट ने अगस्त 2024 में भी आसाराम को मेडिकल आधार पर 7 दिन की पेरोल दी थी। आपको बता दें कि आसाराम का बेटा नारायण साईं भी दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद है। दुष्कर्म के दोषी नारायण साईं को अप्रैल 2019 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

 

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