नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया और राहुल गांधी को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 8 मई को होगी सुनवाई

नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया और राहुल गांधी को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 8 मई को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए दोनों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने के समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। जज ने कहा, किसी भी स्तर पर पक्ष रखने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई की जान है। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई 8 मई के लिए तय की।

ईडी ने 9 अप्रैल, 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया, राहुल, सैम पित्रोदा, सुमन दूबे, यंग इंडियन और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की धारा 3, 4 और 70 के तहत आरोप लगाए गए हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले आरोपियों को सुना जाना उनका अधिकार है। कोर्ट ने ईडी को दस्तावेजों में कमियों को दूर करने के लिए समय दिया था। जिसके बाद गुरुवार को नोटिस जारी किया गया। 8 मई को होने वाली सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगा कि चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या समन जारी किया जाए। यदि कोर्ट समन जारी करता है तो मामले में मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ेगी।

क्या है नेशनल हेराल्ड मामला?
नेशनल हेराल्ड अखबार जिसे 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया था। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा प्रकाशित होता है। इस मामले की शुरुआत 2014 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से हुई। जिन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया और राहुल गांधी ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (वाईआई) के माध्यम से एजेएल की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों को केवल 50 लाख रुपये में हासिल कर लिया। ईडी का दावा है कि यह एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। जिसमें 988 करोड़ रुपये के अपराध की आय शामिल है। सोनिया और राहुल जो वाईआई में 38-38% हिस्सेदारी रखते हैं। इस कंपनी के प्रमुख शेयरधारक हैं।

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *